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speech on article 370 in hindi

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का इतिहास

Indian Constitution

यह लेख आई.एफ.आई.एम. लॉ स्कूल की छात्रा Niharika Agrawal द्वारा लिखा गया है। यह लेख अनुच्छेद 370 के इतिहास और भारत के संविधान के तहत इसकी वास्तविक स्थिति से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी (टेंपरेरी) प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। यह अनुच्छेद इस अर्थ में अस्थायी है कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को इसे संशोधित करने, हटाने या बनाए रखने का अधिकार था, और इसे केवल तब तक अस्थायी माना जाता था जब तक कि जनता की इच्छा का पता लगाने के लिए जनमत संग्रह नहीं किया जाता था। हालाँकि, हाल के दिनों में इस अनुच्छेद की अस्थायी स्थिति के संबंध में एक बड़ी बहस हुई है। कई मौकों पर सरकार और न्यायपालिका ने इसे स्थायी प्रावधान होने का दावा किया है। इस प्रकार वर्तमान लेख अनुच्छेद 370 के इतिहास और भारत के संविधान के तहत वास्तविक स्थिति से संबंधित है। 

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भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र पर पूर्ण संप्रभुता (सोवरेन) का दावा करते हैं। पहले जम्मू और कश्मीर (जे और के) के रूप में जाना जाता था, यह क्षेत्र 1947 में भारत का हिस्सा बन गया, ब्रिटिश प्रशासन के अंत के बाद उपमहाद्वीप (सबकॉन्टिनेंट) के विभाजन के लंबे समय बाद तक नहीं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जाने और क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों को नियंत्रित करने के बाद युद्धविराम (सीजफायर) रेखा पर सहमति बनी थी। भारत द्वारा नियंत्रित जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारतीय शासन के खिलाफ अलगाववादी (सेपरेटिस्ट) विद्रोह के परिणामस्वरूप 30 वर्षों तक हिंसा का अनुभव किया है।

अनुच्छेद 370 के बारे में संक्षिप्त जानकारी

राज्य की स्वायत्तता (ऑटोनोमी) संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा दी गई है। इस अनुच्छेद का अस्थायी प्रावधान संविधान के भाग XXI से “अस्थायी, संक्रमणकालीन (ट्रांसिशनल) और विशेष प्रावधान” शीर्षक के तहत लिया गया है जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। इस अनुच्छेद को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया था जिसने अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर राज्य को भारतीय संविधान से छूट दी और राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी थी। यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को भी प्रतिबंधित करता है। ऐसे कई भारतीय कानून थे जो पूरे भारत पर लागू होते हैं लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। इस अनुच्छेद ने राज्य को रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त (फाइनेंस) और संचार (कम्युनिकेशन) से संबंधित मामलों को छोड़कर संघ सूची की 97 आइटम में से 94 आइटम पर कुल नियंत्रण रखने में मदद की। राज्य के नागरिकों के पास नागरिकता, स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित संघ से अलग कानून और नियम थे। इसके कारण, कोई भी भारतीय नागरिक जो राज्य का स्थायी निवासी नहीं है, वह जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता है। 

अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया था, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त (रिवोक) कर दिया गया था, जो उस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर निर्विरोध (अनअपोज्ड) था। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर अधिकांश राष्ट्र कश्मीर में भारत की गतिविधियों की खुलकर आलोचना करने से हिचक रहे थे। स्वयं संवैधानिक परिवर्तनों के विपरीत, भारत की गतिविधियों के प्रति कम अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ज्यादातर घाटी में मानवीय स्थिति पर केंद्रित थी। जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के आवेदन से छूट दी गई थी (अनुच्छेद 1 के अपवाद और अनुच्छेद 370 स्वयं के साथ) और अनुच्छेद 370 के आधार पर अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी। इसने जम्मू-कश्मीर पर संसद के विधायी अधिकार को सीमित कर दिया। विलय के साधन (इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन) (आई.ओ.ए.) के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए एक केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को केवल ‘परामर्श’ करना था। हालांकि, इसे अतिरिक्त मुद्दों पर विस्तारित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। जब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया, तो आई.ओ.ए. लागू हुआ।

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अनुच्छेद 370 की मुख्य विशेषताएं

  • जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना अलग झंडा और संविधान है।
  • राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, केवल राज्यपाल शासन की घोषणा की जा सकती है। भारत सरकार राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती है। केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के मामलों में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 
  • राज्य का अपनी आपराधिक संहिता है जिसका शीर्षक रणबीर दंड संहिता है। 
  • राज्य के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है।
  • अन्य भारतीय राज्य के विधायकों का कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि कश्मीर के लिए यह 6 वर्ष था। 

अनुच्छेद 370 का इतिहास

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, जम्मू और कश्मीर के पूर्व शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्र रहने की घोषणा की। हालाँकि, इस घोषणा के बाद, पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को हिंदू शासन से मुक्त करने के लिए एक गैर-आधिकारिक युद्ध शुरू किया, जहां मुस्लिम लोगों की बहुलता थी। जब महाराजा हरि सिंह राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार इस शर्त पर मदद के लिए तैयार थी कि कश्मीर भारत में मिल जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों ने अक्टूबर 1947 में विलय के साधन पर हस्ताक्षर किए। इस विलय संधि (ट्रीटी) के अनुसार, इस संधि को राज्य की सहमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता था और इसने विशेष रूप से अपने क्षेत्र में भारत के किसी भी संविधान को लागू करने को सुधारने के अधिकार की रक्षा की थी। 

भारत के संविधान के निर्माण के दौरान, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ- जैसे कि 1948 और 1949 में जारी शासक की घोषणाएँ, जम्मू और कश्मीर में लोकप्रिय सरकार की स्थापना, भारत की संविधान सभा में प्रतिनिधियों की उपस्थिति और अनुच्छेद 370 से संबंधित बहसें जम्मू-कश्मीर राज्य में हुईं थी। 

मार्च 1948 और नवंबर 1949 में शासक की घोषणा की घटना ने स्पष्ट रूप से जम्मू-कश्मीर के संविधान को लागू करने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की जांच की थी। इन घोषणाओं में कहा गया था कि भारत के संविधान के प्रसारित (सर्कुलेट) होने की संभावना है और यह अस्थायी रूप से जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होगा ताकि भारत जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ अपने संवैधानिक संबंधों को नियंत्रित कर सके। यह भी आदेश दिया गया था कि राज्य के लिए बनाया गया संविधान, जब वह लागू किया जाएगा तब वह अन्य सभी प्रावधानों को लागू करेगा। इस तरह भारत और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों के अस्थायी नियमन (रेगुलेशन) के लिए 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। अस्थायी चरित्र की विशेषता का सीधा सा मतलब है कि यह जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा बनने तक केन्द्र और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों को नियंत्रित करेगा।  

जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1957 से प्रभावी था। यह देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना संविधान था और अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। हालाँकि, अनुच्छेद 370 और इसके प्रावधान राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों को अंतराल (इंटररेगनम) में नियंत्रित करते रहे। यह भी नोट किया गया कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा अनुच्छेद 370 के तहत नहीं बनाई गई थी, यह सिर्फ कश्मीर के लोगों की इच्छा और इसकी विशेष स्थिति के प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) के रूप में संविधान सभा के महत्व को पहचानती है। 

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने 600 रियासतें (प्रिंसली स्टेट) दीं, जिनकी संप्रभुता स्वतंत्रता के समय बहाल (रिस्टोर) हो गई थी, जिसके तीन विकल्प थे: 

  • स्वतंत्र रहने के लिए, 
  • भारत के डोमिनियन में शामिल होंने के लिए, 
  • या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होंने के लिए। 

इन दोनों देशों में से किसी एक में शामिल होने के लिए आई.ओ.ए के निष्पादन (एग्जीक्यूशन) की आवश्यकता होती है। एक राज्य जो शामिल होना चाहता था, वह उन शर्तों की व्याख्या कर सकता है जिन पर उसने ऐसा करने के लिए सहमति दी थी, भले ही कोई निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) न हो। पैक्टा संट सरवांडा, जिसका अर्थ है कि राज्यों के बीच की गई प्रतिज्ञाओं को अवश्य रखा जाना चाहिए, यह वह कहावत है जो राज्यों के बीच समझौतों को नियंत्रित करती है। यदि किसी समझौते का उल्लंघन होता है, तो पक्षों को आम तौर पर उनकी मूल स्थिति में वापस रखा जाना चाहिए।

भारत की घोषित स्थिति यह थी कि विलय पर किसी भी विवाद को केवल रियासत के राजा द्वारा अकेले कार्य करने के बजाय लोगो की इच्छा के अनुसार हल किया जाना चाहिए। आई.ओ.ए. की भारत की स्वीकृति में, लॉर्ड माउंटबेटन ने टिप्पणी की, “यह मेरी सरकार का उद्देश्य है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाती है और उसकी मिट्टी को आक्रमणकारी (इंवेडर) से मुक्त कर दिया जाता है, राज्य के विलय का विषय लोगों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है।” जम्मू-कश्मीर पर अपने 1948 के व्हाइट पेपर में, भारत सरकार ने कहा कि उसने प्रवेश को पूरी तरह से अस्थायी और अनंतिम (प्रोविजनल) के रूप में देखा।

वल्लभभाई पटेल और एन गोपालस्वामी अय्यंगार के समर्थन से, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 मई, 1949 को जम्मू-कश्मीर के प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला को निम्नलिखित लिखा, “यह भारत सरकार की तय नीति है, जिसे दोनो, अर्थात सरदार पटेल और मैंने कई मौकों पर कहा है, कि जम्मू और कश्मीर का संविधान एक संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के लोगों द्वारा निर्धारित करने का मामला है।”

अनुच्छेद 370 कैसे लागू किया गया था?

  • जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 370 के लिए प्रारंभिक मसौदा (ड्राफ्ट) प्रदान किया था। अनुच्छेद 306A को (बाद में इसका नाम बदलकर अनुच्छेद 370 रखा गया) 27 मई, 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित (अप्रूव) किए जाने से पहले, को संशोधित किया गया था और उसके संबंध में बातचीत की गई थी।
  • यहां तक ​​​​कि अगर विलय पूरा हो गया था, तो भारत ने पूर्वापेक्षाओं (प्रीरिक्विजाइट) को पूरा करने पर जनमत संग्रह आयोजित करने की पेशकश की थी, और यदि विलय की पुष्टि नहीं हुई थी, तो उस व्यक्ति के विश्वास के अनुसार जिसने संकल्प लिया था -“हम भारत से खुद को अलग कर देने वाले कश्मीर के रास्ते में नहीं खड़े होंगे।” 
  • अय्यंगार ने 17 अक्टूबर, 1949 को जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा एक जनमत संग्रह और एक अलग संविधान के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जब अनुच्छेद 370 को अंततः भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।

भारतीय संघ के लिए अनुच्छेद 370 का महत्व

भारतीय संविधान में केवल दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू हैं। अनुच्छेद 1 में राज्यों की सूची में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल है। अनुच्छेद 370 एक और ऐसा प्रावधान है जो संविधान को राज्य में लागू करने की अनुमति देती है। यह देखा गया है कि भारत के संविधान के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित करने के लिए भारत ने कम से कम 45 बार अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 370 ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से, सिर्फ एक राष्ट्रपति के आदेश से, भारत ने राज्य की विशेष स्थिति के प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया है। 1954 में आदेश के अधिनियमन के बाद, संपूर्ण संविधान और इसके प्रावधानों और संशोधनों में से अधिकांश जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू थे। संघ सूची के 97 में से 94 आइटम राज्य में लागू किए गए थे, समवर्ती सूची के 27 आइटम में से 26 का विस्तार किया गया था और 12 में से 7 अनुसूचियों के अलावा 395 अनुच्छेदों में से 260 को राज्य में विस्तारित किया गया था। 

राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति न होने के बाद भी केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल किया है। संविधान का अनुच्छेद 249 जो राज्य सूची प्रविष्टियों (एंट्री) पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है, राज्यपाल की सिफारिशों के द्वारा और विधानसभा द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के राज्य पर लागू होता था। 

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धारा 370 का अस्थायी स्वरूप

अनुच्छेद 370 का एक अनोखा चरित्र है। विलय के साधन में प्रदान किए गए विषयों पर जम्मू और कश्मीर राज्य में केंद्रीय कानून के लागू होने से संबंधित किसी भी मामले के लिए, केवल राज्य सरकार के परामर्श की आवश्यकता है। हालांकि, अन्य मामलों में, राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है। यह बड़े मतभेदों को जन्म देता है क्योंकि पहले वाले में शुरुआत में चर्चा होती है और बाद के मामले में, दूसरे पक्ष से राज्य सरकार की सीधी स्वीकृति अनिवार्य है। 

अनुच्छेद 370 संविधान के भाग XXI के तहत एक अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद इस अर्थ में अस्थायी है कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को इसे संशोधित करने, हटाने और बनाए रखने का अधिकार है। हालाँकि, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने अपने विवेक से इसे बनाए रखने का फैसला किया था। इसके अस्थायी स्वरूप के पीछे एक अन्य कारण विलय का साधन है जो तब तक अस्थायी था जब तक कि जनता की इच्छा का पता लगाने के लिए जनमत संग्रह नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 370 की अस्थायी स्थिति के संबंध में न्यायालय के कुछ मत हैं। 

कुमारी विजयलक्ष्मी झा बनाम भारत संघ, (2017) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इस तरह के प्रावधान को जारी रखना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में इसी मामले में कहा था कि संविधान के भाग XXI के तहत ‘अस्थायी’ शीर्षक के बावजूद, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान नहीं है। 

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1959) के मामले को भी देखा और कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रभाव और लागू करने को उसके उद्देश्य और उसकी शर्तों के आधार पर आंका जाना चाहिए जिन पर राज्य और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों की विशेष विशेषताओं के संदर्भ में विचार किया गया है। अनुच्छेद के तहत अस्थायी प्रावधान का मुख्य आधार राज्य और देश के बीच संबंधों को राज्य की संविधान सभा द्वारा ही निर्धारित करना है। 

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1986) के मामले में कहा कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन (डिसोल्यूशन) के बाद भी अनुच्छेद 370 को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 370 को अस्थायी प्रावधान मानने से इनकार कर दिया था। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 370 को लागू करने के लिए कभी भी नहीं रोका गया है और इसलिए यह प्रकृति में स्थायी है। इसने आगे कहा कि यदि अनुच्छेद हमारे संविधान की स्थायी विशेषता है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है और यह मूल संरचना का भी हिस्सा होगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस तरह के संशोधन से संविधान को नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही इसकी किसी भी बुनियादी विशेषताओं को बदलना चाहिए।

अनुच्छेद 370 के संबंध में कई विरोधाभासी तर्क दिए गए थे। यह तर्क दिया गया था कि एक तरफ, अनुच्छेद प्रकृति में अस्थायी था और इसलिए, यह अब वैध और आवश्यक नहीं है, जबकि दूसरी ओर, भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के बार-बार उपयोग के संबंध में निरंतर औचित्य था। संपत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यह प्रावधान अनुच्छेद 21 के उदाहरण के साथ है। न्यायालय ने व्याख्या की कि, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन के अधिकार’ का अर्थ मानवीय गरिमा (डिग्निटी) के साथ जीने का अधिकार है। इसमें इस अनुच्छेद के तहत निजता (प्राइवेसी) का अधिकार भी शामिल है। इसी तरह, यह माना गया कि भाग XXI के शीर्षक में ‘अस्थायी’ शब्द का अर्थ अस्थायी नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी अस्थायी प्रावधान को वास्तव में ‘विशेष’ कहा जा सकता है। और इस प्रकार, 1962 में संविधान में  13वें संशोधन द्वारा उपरोक्त भाग के शीर्षक में “विशेष” शब्द जोड़ा गया था।

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा संबंधों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में घोषित किया है। यह भी देखा गया था कि संविधान में वास्तविक अस्थायी प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.), अनुसूचित जाति (एस.सी.) का आरक्षण है जो शुरू में सिर्फ 10 वर्षों के लिए था। अंग्रेजी को कभी सरकारी कार्यों के लिए एक अस्थायी भाषा के रूप में भी माना जाता था। इस प्रकार, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान के तहत एक स्थायी प्रावधान है। 

अनुच्छेद 367 में संशोधन के साथ अनुच्छेद 370 के निरसन (रिवोकेशन) का संक्षिप्त विवरण

05 अगस्त, 2019 को, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया है और क्षेत्र के नियमन को बदलने के लिए कदम उठाए हैं। 

अनुच्छेद 370 संविधान के तहत अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370(1)(c) में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर पर लागू होते है और अनुच्छेद 370(1)(d) जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों को राज्य में लागू करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 370 केवल तभी निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो सकता था जब राज्य की संविधान सभा राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश करने में सक्षम हो और अनुच्छेद 370 केवल तब तक अस्थायी प्रावधान था जब तक कि कश्मीर की संविधान सभा द्वारा कश्मीर का संविधान नहीं बन जाता। हालाँकि, कश्मीर की संविधान सभा को 1957 में अनुच्छेद 370 के संशोधन या निरस्त करने की कोई सिफारिश किए बिना भंग कर दिया गया था। इस कारण से, उपरोक्त मामलों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक स्थायी प्रावधान है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक उपाय लेकर आई है। उन्होंने अनुच्छेद 367 के माध्यम से अनुच्छेद 370 (3) में अप्रत्यक्ष रूप से संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल किया है।   

अनुच्छेद 367 भी संविधान का एक व्याख्या खंड है और इसमें एक नया उप-खंड 4 (d) जोड़ा गया है। इस संशोधन खंड के अनुसार, अनुच्छेद 370 (3) के तहत “संविधान सभा” को ” राज्य की विधान सभा” के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसके कारण अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन एक और समस्या यह थी कि जम्मू और कश्मीर भी राष्ट्रपति शासन के अधीन था, इसलिए, संसद ने नए संशोधित अनुच्छेद 370 (3) के तहत सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए गृह मंत्री द्वारा संकल्प के माध्यम से जारी किया गया था। इससे राष्ट्रपति को यह घोषित करने में मदद मिली कि अनुच्छेद 370 का संचालन बंद हो गया है। 

इसलिए, अनुच्छेद 370 वर्तमान में संविधान के तहत निष्क्रिय है।

जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। संघवाद (फेडरलिज्म) और राज्य के भारत संघ में शामिल होने के अपने अद्वितीय इतिहास को देखते हुए राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत कुछ स्वायत्तता दी गई है। अनुच्छेद 370 एकीकरण (इंटीग्रेशन) का मुद्दा नहीं है बल्कि स्वायत्तता या संघवाद देने का मुद्दा है। 2018 में फैसले के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान है क्योंकि राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अन्य सभी कानूनी चुनौतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को ‘निष्क्रिय’ रूप में प्रस्तुत किया और यह अभी भी भारत के संविधान के तहत अपना स्थान रखता है।  

  • https://www.mondaq.com/india/constitutional-administrative-law/785148/all-about-article-370-jammu-kashmir-from-dawn-till-dusk
  • https://www.thehindu.com/news/national/full-text-of-document-on-govts-rationale-behind-removal-of-special-status-to-jk/article28821368.ece
  • https://indianexpress.com/article/explained/understanding-articles-370-35a-jammu-kashmir-indian-constitution-5610996/
  • https://www.theindiaforum.in/article/article-370-federalism-and-basic-struct-constitution
  • https://www.livelaw.in/columns/the-myth-and-reality-of-article-370-147415
  • https://www.researchgate.net/publication/334131946_An_Insight_to_Article_35A_and_Article_370_of_the_Constitution_of_India
  • https://www.thehindubusinessline.com/opinion/three-reasons-why-the-presidential-order-on-kashmir-is-not-kosher-yet/article28836245.ece  

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अनुच्छेद 370 निरस्त होने के निहितार्थ तथा 35A, 371 तथा इंस्‍ट्रूमेंट ऑफ एक्‍सेशन

  • 06 Aug 2019
  • 21 min read
  • सामान्य अध्ययन-II
  • सहकारी संघवाद
  • संवैधानिक संशोधन
  • अधिकारों का विभाजन
  • केंद्र-राज्य संबंध
  • गवर्नर की भूमिका
  • राज्य विधायिका
  • भारतीय संविधान

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस आलेख में हाल ही में समाप्त किये गए अनुच्छेद 370 के साथ अनुच्छेद 35A, 371 तथा इंस्‍ट्रूमेंट ऑफ एक्‍सेशन की चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मे जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। यह विधेयक पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्रशासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान करता है। अब राज्य में अनुच्छेद 370 (1) ही लागू रहेगा, जो संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिये कानून बनाने से संबंधित है।

आइये, संक्षेप में समझते हैं कि आखिर यह अनुच्छेद 370 है क्या?

अनुच्छेद 370 भारत के संव‍िधान में 17 अक्तूबर, 1949 को शाम‍िल किया गया था। यह अनुच्छेद जम्‍मू-कश्मीर को भारत के संव‍िधान से अलग करता है और राज्‍य को अपना संव‍िधान खुद तैयार करने का अध‍िकार देता है। इस मामले में अपवाद केवल आर्ट‍िकल अनुच्छेद 370(1) को रखा गया है। अनुच्छेद 370 जम्‍मू-कश्‍मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्‍त‍ियों का इस्तेमाल करने से रोकता है।

नवंबर 1956 में जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 दरअसल केंद्र से जम्मू-कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों- रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिये कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिये केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।

कैसे लागू हुआ अनुच्‍छेद 370?

जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार ने इसका मूल मसौदा पेश क‍िया। संशोधन व व‍िचार-व‍िमर्श के बाद 27 मई, 1949 को संव‍िधान सभा में अनुच्‍छेद 306ए (अब 370) पारित हुआ। 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्‍छेद 370 भारतीय संव‍िधान का ह‍िस्‍सा बन गया।

स्थायी या अस्थायी का विवाद

इस अनुच्छेद को संव‍िधान में शीर्षक में ‘टेम्‍परेरी’ शब्‍द का इस्‍तेमाल करते हुए शाम‍िल क‍िया गया था। इसे इस रूप में भी अस्‍थायी माना जा सकता है क‍ि जम्‍मू-कश्‍मीर संव‍िधान सभा को इसे बदलने, हटाने या रखने का अध‍िकार था। संव‍िधान सभा ने इसे लागू रखने का फैसला क‍िया। इसके अलावा यह तब तक के लिये एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी, जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान नहीं निकल आता।

क्‍या खत्‍म हो सकता है अनुच्‍छेद 370?

भले ही अनुच्‍छेद 370 अस्‍थायी नहीं है, फ‍िर भी इसे खत्‍म क‍िया जा सकता है। इसे राष्‍ट्रपत‍ि के आदेश से और जम्‍मू-कश्‍मीर संव‍िधान सभा की सहमत‍ि से खत्‍म क‍िया जा सकता है। इस संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि जम्‍मू-कश्‍मीर संव‍िधान सभा 26 जनवरी, 1957 को भंग हो चुकी है और अभी राज्‍य में राज्यपाल शासन है, इसलिये राष्‍ट्रपत‍ि का आदेश ही इसे खत्‍म करने के लिये काफी है। भारतीय संविधान के 21वें भाग का 370 एक अनुच्छेद है। इसके 3 खंड हैं और तीसरे खंड में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 को कभी भी खत्म कर सकता है।

इंस्‍ट्रूमेंट ऑफ एक्‍सेशन (IOA)

विलय का प्रारूप (Instrument of Accession-IOA) इसलिये बनाया गया था क्योंकि भारत के दो हिस्से किये जा रहे थे- एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान, अतः ऐसे में विलय पत्र का होना ज़रूरी था। विलय प्रारूप बनाकर 25 जुलाई, 1947 को गवर्नर जनरल माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी रियासतों को बुलाया गया। इन सभी रियासतों को बताया गया कि आपको अपना विलय करना है, चाहे हिंदुस्तान में करें या पाकिस्तान में, यह उनका निर्णय है। यह विलय पत्र सभी रियासतों के लिये एक ही फॉर्मेट में बनाया गया था जिसमें कुछ भी लिखना या काटना संभव नहीं था। इस विलय पत्र पर रियासतों के प्रमुख राजा या नवाब को अपना नाम, पता, रियासत का नाम और सील लगाकर उस पर हस्ताक्षर करके गवर्नर जनरल को देना था, जिसे यह निर्णय लेना था कि कौन सी रियासत किस देश के साथ रह सकती है।

26 अक्तूबर , 1947 को महाराजा हरि स‍िंह द्वारा दस्‍तखत किये गए संध‍ि-पत्र को भी इंस्‍ट्रूमेंट ऑफ एक्‍सेशन कहा जाता है। इंस्‍ट्रूमेंट ऑफ एक्‍सेशन भारतीय स्‍वतंत्रता अध‍िनि‍यम, 1947 के ज़र‍िये अमल में आया था। दरअसल कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के कबायली आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी तथा कश्मीर को भारत में शामिल करने पर रज़ामंदी जताई। गौरतलब है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किये और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्तूबर, 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। इसमें न कोई शर्त शामिल थी और न ही रियासत के लिये विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इस वैधानिक दस्तावेज़ पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े वाला इलाका (POK) भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया।

इस अध‍िन‍ियम के ज़र‍िये ब्रिटिश साम्राज्‍य का भारत और पाक‍िस्‍तान में बँटवारा हुआ और भारत एक स्वतंत्र देश बना। तब करीब 600 र‍ियासतों की आज़ादी बहाल रखी गई थी। इस अध‍िन‍ियम में तीन व‍िकल्‍प दिये गए थे- आज़ाद देश बने रहें, भारत में म‍िल जाएँ या पाक‍िस्‍तान में शाम‍िल हो जाएँ। रियासतों के भारत या पाक‍िस्‍तान में व‍िलय का आधार इंस्‍ट्रूमेंट ऑफ एक्‍सेशन को बनाया गया था। इसके लिये कोई तय रूपरेखा नहीं थी। इसलिये यह र‍ियासतों पर न‍िर्भर था क‍ि वे क‍िन शर्तों पर भारत या पाक‍िस्‍तान में शाम‍िल होती हैं।

क्या प्रमुख बदलाव होंगे इस फैसले से?

  • जम्मू-कश्मीर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब ये दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश होंगे।
  • जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। अर्थात् जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी, लेकिन लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी।
  • जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान रद्द हो गया है, अब वहाँ भारत का संविधान लागू होगा। जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा भी नहीं होगा।
  • जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
  • जम्मू-कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब छह साल का नहीं, बल्कि पाँच साल का होगा।
  • जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन लेकर बस सकेंगे। अब तक देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को वहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था।
  • भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में नौकरी भी कर सकेगा। अब तक जम्मू-कश्मीर में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी करने का अधिकार था।
  • जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी विवाह करने की स्वतंत्रता होगी। किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, जैसा कि अब तक होता रहा है।
  • अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर का मतदाता बन सकेगा और चुनावों में भाग ले सकेगा।
  • रणबीर दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी तथा नए कानून या कानूनों में होने वाले बदलाव स्वतः जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे।

अब अनुच्छेद-370 का केवल खंड-1 लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त कर दिये गए हैं। खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड-1 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।

Article 370

दिल्ली समझौता और अनुच्छेद 35A

अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से अनुच्छेद 35A स्वत: अमान्य हो गया है। इस तरह भूमि, कारोबार और रोज़गार पर वहाँ के लोगों के विशेषाधिकार भी खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद 35A, जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और वहाँ के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता। इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना की रक्षा करना था।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद शेख अब्दुल्ला वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1952 में जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस दिल्ली समझौते के तहत संविधान की धारा 370(1)(D) के तहत भारत के राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर के ‘राज्य विषयों’ के लिये संविधान में ‘अपवाद और संशोधन’ करने का अधिकार मिला हुआ था। इसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई, 1954 को एक आदेश के ज़रिये धारा 35A को लागू किया था।

अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता को लेकर इस आधार पर बहस की जाती रही है कि इसे संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। हालाँकि इसी तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल अन्य राज्यों के विशेष अधिकारों को बढ़ाने के लिये भी किया जाता रहा है।

अब चर्चा अनुच्छेद 371 की

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने के साथ अनुच्छेद 371 भी अचानक चर्चा में आ गया है, जो अन्य राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। जिन राज्यों के लिये अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किये गए हैं, उनमें से अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर के हैं और विशेष दर्जा उनकी जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।

  • अनुच्छेद 371(A) में यह प्रावधान है कि नगालैंड के मामले में नगाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नगा परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी और फौज़दारी न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होगी। यह तभी लागू होगी जब राज्य विधानसभा इसे लागू करने के लिये प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 371(A) कहता है कि राज्य में भूमि और संसाधन सरकार के नहीं, बल्कि लोगों के हैं। इसी वज़ह से कई भूस्वामी अपनी ज़मीन पर सरकार को कोई भी विकास कार्य करने की अनुमति नहीं देते।
  • अनुच्छेद 371(G) भी इसी तरह का है जो मिज़ोरम के लिये विशेष प्रावधान करता है। इसमें यह उल्लेख है कि मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, मिज़ो परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य विधानसभा इसे लागू करने के लिये प्रस्ताव पारित न करे।
  • अनुच्छेद 371(B) असम के लिये विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद को लाने का मुख्य उद्देश्य उप-राज्य मेघालय का गठन करना था।
  • अनुच्छेद 371(C) 1972 में अस्तित्व में आए मणिपुर को विशेष प्रावधान उपलब्ध कराता है।
  • अनुच्छेद 371(F), 371(H) क्रमश: सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों और शेष राज्य तथा गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और शेष राज्य के लिये अलग विकास बोर्डों के गठन की शक्ति प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 371(D), अनुच्छेद 371(E), अनुच्छेद 371 (J), अनुच्छेद 371(I) क्रमश: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा को विभिन्न विशेष प्रावधान उपलब्ध कराते हैं।

नहीं चलेगी रणबीर दंड संहिता

  • कानूनी मामलों में अदालतें भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के तहत कार्रवाई करती हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे की वज़ह से वहाँ भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी।
  • वहाँ इसके बजाय रणबीर दंड संहिता (Ranbir Penal Code) का इस्तेमाल होता था। इसे रणबीर आचार संहिता भी कहा जाता है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में भारतीय दंड संहिता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। राज्य में केवल रणबीर दंड संहिता का प्रयोग होता था, जो ब्रिटिश काल से इस राज्य में लागू थी।
  • भारत के आज़ाद होने से पहले जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था और उस समय वहाँ डोगरा राजवंश का शासन था। महाराजा रणबीर सिंह जम्मू-कश्मीर के शासक थे; इसलिये 1932 में उन्हीं के नाम पर रणबीर दंड संहिता लागू की गई थी।

राष्ट्रीय बहस का मुद्दा

अनुच्छेद 370 शुरू से ही राष्ट्रीय बहस का मुद्दा रहा है। देश का एक वर्ग इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत से जोड़ने वाली कड़ी मानता रहा है। लिहाज़ा उसकी मान्यता रही है कि इससे कोई छेड़छाड़ कश्मीरी जनता की भावनाओं के अलावा भारत की मूल संवैधानिक प्रस्थापना के भी खिलाफ जाएगी। जबकि दूसरी राय यह रही है कि इसके तहत मिलने वाले अधिकार और व्यवस्थाएँ भारत की एकात्मकता के खिलाफ हैं और इनमें ज़्यादातर दशकों पहले निष्प्रभावी हो चुकी हैं।

राज्य में पिछले तीन-चार दशकों से जिस तरह के हालात बने हुए थे, उसे देखते हुए यह ज़रूरी भी हो गया था कि इस अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा करते समय जाहिर है सरकार के सामने राज्य के विकास को लेकर अपनी परिकल्पनाएं होंगी। वैसे भी यह संवेदनशील कदम काफी सोच-विचार के बाद ही उठाया गया होगा। राज्य की संवेदनशील स्थिति के मद्देनज़र किसी भी जोखिम से निपटने की रणनीति सरकार के पास होगी और इसके लिये ज़रूरी तैयारी भी उसने कर रखी होगी। लेकिन यह धारणा बनाना उचित नहीं होगा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से कश्मीर की समस्या रातोंरात सुलझ जाएगी। इसके अलावा इसे किसी की जीत या हार के रूप में प्रचारित करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बाकी देश में भी तनाव पैदा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो राज्यों में बाँट देने के बाद भी वहाँ अमन-चैन कायम हो पाएगा या नहीं?

अभ्यास प्रश्न: अनुच्छेद 370 निरस्त हो जाने से जम्मू-कश्मीर का विकास हो सकेगा तथा वहाँ के निवासी देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। तर्क सहित परीक्षण करें।

speech on article 370 in hindi

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अनुच्छेद 370 क्या है और अब कश्मीर में कितना प्रभावी है, जानें

आजादी के बाद भारत में जिन रियासतों का विलय हुआ उसमें जम्मू-कश्मीर की भी रियासत शामिल थी। पाकिस्तानी कबायलियों के जम्मू-कश्मीर पर हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसके विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।.

kashmir

  • आर्टिकल 370 क्या है? जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इसका मसौदा जम्मू-कश्मीर की सरकार ने ही तैयार किया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई, 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306ए (अब आर्टिकल 370) को स्वीकार कर लिया था। फिर 17 अक्टूबर, 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। ध्यान रहे कि संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था। 'इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया' की शर्तों के मुताबिक, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई।
  • आर्टिकल 370 की अब क्या स्थिति है? 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी कर दिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया।
  • क्या अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? हां, अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पहले राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा।
  • क्या अब जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लग सकेगा? भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा।
  • अब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने सालों का होगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यहां भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा
  • जम्मू-कश्मीर में इसके हटने से और क्या बदलाव हुए? कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन अब मिल सकेगा। वहां नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी जो अब खत्म हो जाएगी। अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता था जो अब नहीं है। संसद में पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे अब वे लागू हो सकेंगे।

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